भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आधी रात को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। यह जानकारी बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दी है।
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इससे पहले पंजाब की मोहाली कोर्ट ने शनिवार को तेजिंदर बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिए हैं कि तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर पेश किया जाए।
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मोहाली कोर्ट के वारंट के खिलाफ रात में तजिंदर बग्गा ने पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बग्गा की याचिका पर तुरंत सुनवाई को मंजूरी दी और फिर आधी रात को बग्गा की याचिका पर जस्टिस अनूप चिटकारा के घर सुनवाई हुई।
तेजिंदर बग्गा की तरफ से पेश वकील अनिल मेहता ने कहा कि अभियोजन पक्ष की मंशा सिर्फ उन्हें गिरफ्तार कर अपने सियासी आकाओं को संतुष्ट करना है।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद तजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा कि, "मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।"
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