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हरियाणाः यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को मिली अग्रिम जमानत, लटकी हुई थी गिरफ्तारी की तलवार

हरियाणा में महिला जूनियर कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी खट्टर सरकार के मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। संदीप सिंह के खिलाफ पिछले महीने मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

यौन उत्पीड़न के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को मिली अग्रिम जमानत
यौन उत्पीड़न के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को मिली अग्रिम जमानत फोटोः IANS

हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे खट्टर सरकार के मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ की एक अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। संदीप सिंह के खिलाफ पिछले महीने यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी।

चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव के बेरी ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली और शनिवार को सुनवाई के लिए मंत्री को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दिन चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए सिंह के वकील ने 4 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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याचिका में संदीप सिंह ने आशंका व्यक्त की थी कि 16 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने की स्थिति में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा क्योंकि विचाराधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने कहा कि मंत्री होने के नाते संदीप सिंह पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर राहत दी गई तो वह मुकदमे को प्रभावित करेंगे।

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पिछले महीने दायर चंडीगढ़ पुलिस की 700 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पहली बार विधायक बने मंत्री संदीप सिंह का उनके (पीड़िता के) साथ पेशेवर संपर्क से परे रिश्ता रहा है। 45 गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र में कहा गया है कि मंत्री यह नहीं बता सके कि वह शिकायतकर्ता से देर रात सहित आधिकारिक कार्य घंटों के बाद क्यों मिले।

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पुलिस ने आरोप पत्र में यह भी कहा कि पीड़िता संदीप सिंह के आधिकारिक आवास में बेडरूम, साइड रूम, बाथरूम और सभी संपर्क रास्तों की पहचान करने में सक्षम थी। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने उक्त कमरों का दौरा किया था। जबकि मंत्री ने दावा किया था कि वह केवल उनके घर के मुख्य कार्यालय केबिन में आई थीं।

चार्जशीट में दावा किया गया है कि पीड़िता के मोबाइल फोन के संबंध में सीएफएसएल (केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे के नियमित संपर्क में थे और उनका रिश्ता पेशेवर बातचीत से परे था।

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महिला कोच ने संदीप सिंह पर 2022 में तीन मौकों पर उनके साथ जबरदस्ती करने के प्रयास का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह ने जुलाई 2022 में उन्हें फोन किया था और अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। शिकायत के कई दिनों बाद पिछले साल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342 और 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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