हरियाणा के नूंह जिले में 15 अगस्त को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए गौरक्षक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को नूंह की एक कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिट्टू बजरंगी के वकील ने बताया कि कोर्ट में बिट्टू बजरंगी की बेल अर्जी मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक, 30 अगस्त की शाम तक बिट्टू बजरंगी की जेल से रिहाई हो जाएगी।
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बिट्टू बजरंगी पर नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त के दिन फरीदाबाद में उसके घर के पास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद नूंह कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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नूंह की एक पुलिस अधिकारी उषा कुंडू ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि हिंसा वाले दिन उन्होंने बिट्टू बजरंगी को हथियारों के साथ यात्रा में भाग लेने से रोका था। आरोप के मुताबिक, इस पर बिट्टू ने ड्यूटी करते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कथित रूप से अधिकारी की गाड़ी पर बैठ गया था। दंगों के अलावा बिट्टू बजरंगी पर लोक सेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया था।
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बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद की 'बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा' के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान दो समूहों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। हिंसा की आग आसपास के इलाकों पलवल, मानेसर, फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम तक फैल गई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के मामले में अब 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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