गोवा में बीच पर शराब पीना, खुले में खाना पकाना और कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं है। अब उन्हें जुर्माना और जेल भी हो सकती है। गोवा सरकार ने अब इसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करते पकड़े देने गया तो उसे 2 हजार रुपए जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा। वहीं इस अपराध को ग्रुप के द्वारा किया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रटेक्शन ऐंड मेंटनेंस ऐक्ट) 2001 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
खबरों के मुताबिक, 29 जनवरी से शुरू होने जा रहे गोवा विधानसभा सत्र की शुरुआत में ट्यूरिस्ट ट्रेड एक्ट में संशोधन किया जाएगा। सरकार इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा, ‘सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने के अलावा एक और नियम में बदलाव किया गया है।
उन्होंने कहा, “हमारे समुद्र तटों और पर्यटन स्थानों पर कोई भी बोतल है या शराब नहीं पी सकता है। खुले में खाना भी नहीं पकाया जा सकेगा। इन सभी अपराधों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तीन महीने की सजा मिलेगी।”
पर्यटन मंत्री ने आगे कहा कि सरकार साफ-सुथरे और खूबसूरत बीच बनाना चाहती है। इसके लिए वो कानून को सख्त कर रही है, लेकिन इसे लागू करने के लिए स्थानीय लोग मददगार साबित होंगे। क्योंकि बीच के आसपास झोपड़ियों से लोग शराब खरीदते हैं। ऐसे में यदि वो टूरिस्ट को जागरूक करेंगे तो टूरिस्ट बीच पर गंदगी नहीं फैलाएं।
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दरअसल पर्यटकों और स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि शराब पीने वाले कई बार बोतल वहीं फोड़ देते हैं, जिससे बीच भी गंदा होता है और चोट लगने का भी खतरा होता है। गोवा के कई प्रसिद्ध बीच जैसे कलंगुट, बागा, कंडोलिम, अंजुना और मॉर्जिम पर इस तरह की शिकायतें ज्यादा आती थीं।
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