मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया। अदालत का यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर सामने आया है, जिसमें सिंह को 'भगोड़ा' घोषित करने की मांग की गई थी, जो कि कई महीनों से लापता हैं।
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घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आज पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. भजपले ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करना का आदेश पारित किया।
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इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्डस के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं, लेकिन ड्यूटी से बिना कोई सूचना दिए लापता हैं। मुंबई और ठाणे कोर्ट द्वारा कई समन और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए।
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इससे पहले मुंबई की अपराध शाखा ने भी पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस मामले में भी जल्द कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि एंटेलिया केस के बाद मुंबई पुलिस प्रमुख पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह के लगाए आरोपों पर ही राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई है।
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