झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका आज खारिज कर दी। मधु कोड़ा झारखंड के बहुचर्चित कोयला घोटाले में सजायाफ्ता हैं। मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। कोड़ा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने शुक्रवार को मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। 13 दिसंबर 2017 को निचली अदालत ने मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को भ्रष्टाचार के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी।
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उन पर कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को झारखंड का राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित करने का आरोप था। मधु कोड़ा हाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके। यह उचित नहीं है।
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पहली नजर में यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के आज के फैसले के बाद साफ हो गया है कि मधु कोड़ा अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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