बिहार के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की दो सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उनकी सजा की अवधि एक साल और बढ़ जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई।
Published: undefined
19 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।
चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा का ऐलान हो चुका है। चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
6 जनवरी को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की कैद और 20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined