पेन्सिल्वेनिया के फेडरल कोर्ट ने शनिवार को डोनल्ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चुनावों को अवैध बताया गया था। फेरडल जज ने कहा कि राज्य चुनावों को वैध घोषित कर सरकता है क्योंकि ट्रंप की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और आरोपों को साबित करने के लिए कोई वाजिब सबूत पेश नहीं किए गए हैं। मिडिल डिस्ट्रिक्ट के जज मैथ्यू ब्रान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, "ट्रंप की तरफ से दाखिल अपील में बिना किसी कानून आधार के चुनावों को चुनौती दी गई है और सारे आरोप सिर्फ काल्पनिक हैं।"
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जज ने अपने फैसला में लिखा, "सिर्फ काल्पनिक आरोपों के आधार पर लाखों वोटों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका में इस तरह किसी एक वोट को भी अवैध नहीं कहा जा सकता।" जज ने आगे लिखा कि देश के छठे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में ऐसा करना वोटरों के साथ ज्यादती होगी।
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ट्रंप की तरफ से दाखिल मुकदमें कहा गया था कि पेन्सिल्वेनिया में वोटिंग के दौरान धांधली हुई थी और इस आधार पर सभी वोटों को खारिज कर दिया जाए। लेकिन जज ने ट्रंप के वकीलों के किसी भी तर्क को नहीं माना और अपील को खारिज कर दिया।
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