कोरोना महामारी से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने पीड़ितों को अनुग्रह राशि जारी करने के लिए सभी राज्यॆं को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर त्योहारी सीजन में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का पालन कराने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए जरूरी कदम उठाएं।
Published: 28 Sep 2021, 10:19 PM IST
इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का भी निर्देश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि पात्र लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड से अनुग्रह राशि प्रदान की जाए।
Published: 28 Sep 2021, 10:19 PM IST
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के तहत महामारी से मृत्यु होने पर पीड़ितों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। इसलिए कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का सुझाव दिया गया है।
Published: 28 Sep 2021, 10:19 PM IST
केंद्र ने कहा है कि इस राशि का भुगतान राज्य सरकारों की ओर से किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि अनुग्रह राशि देने का फैसला देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के दिन से लागू होगा और यह फैसला आपदा के रूप में कोरोना महामारी की सूचना रद्द होने या अगले आदेश तक जारी रहेगा।
Published: 28 Sep 2021, 10:19 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 28 Sep 2021, 10:19 PM IST