लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को भी हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को और बृह्नमुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटाने का आदेश दिया था।
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राजीव कुमार को बंगाल के कार्यवाहक डीजीपी के पद से हटाने के संबंध में सूचना राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ राज्य सचिवालय को भी भेजी है। सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “आयोग ने राजीव कुमार के विकल्प के तौर पर तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं। प्रस्तावित नाम शाम पांच बजे तक नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में भेजने के लिए कहा गया है। यहां बता दें कि आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था।
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सूत्रों ने बताया कि आयोग ने राजीव कुमार को कुर्सी से हटाने के साथ ही यह भी कहा है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की कुर्सी संभालने के महज तीन महीने के भीतर ही हटा दिया गया है। कुमार का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। सारदा चिट-फंड घोटाले में वह सीबीआई की जांच के घेरे में हैं।
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इससे पहले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने पद पर तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। इस पर आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद आया है।
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