महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मुद्दे में एक ताजा मोड़ आ गया है। एक ओबीसी समूह ने बुधवार को मराठा कोटा के लिए महाराष्ट्र सरकार की 26 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में ओबीसी हिस्सेदारी में कटौती की आशंका जताई गई है।
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जनहित याचिका ओबीसी कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगेश ससाने द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने 2004 से शुरू होकर पिछले 20 वर्षों में मराठा आरक्षण पर विभिन्न फैसलों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील आशीष मिश्रा ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ के समक्ष 6 फरवरी को इसकी सुनवाई होने की संभावना है।
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मराठों के एक विशाल जुलूस के बाद 27 जनवरी को राज्य की एकनाथ सरकार ने कुनबी जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और ओबीसी कोटा से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बनने के लिए मराठों के लिए कोटा का दायरा बढ़ाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। याचिका में इस मसौदा अधिसूचना का विरोध किया गया है।
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याचिकाकर्ता के वकील आशीष मिश्रा ने कहा कि पहले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन हर आंदोलन के साथ प्रक्रिया सरल होती गई और यह केवल मराठों को ओबीसी हिस्से से कोटा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए थी। ओबीसी श्रेणी में शामिल जातियों की सूची में भी बिना कोई औचित्य बताए या कोई डेटा उपलब्ध कराए बिना कई बदलाव किए गए हैं।
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वकील ने तर्क दिया, "यह इंगित करता है कि सूची अधिक सुविधाजनक है और मराठा-कुनबी या कुनबी-मराठा में शामिल समुदाय दूर-दराज के इलाकों में नहीं हैं, या राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर नहीं हैं या उन्हें किसी भी अजीब या असाधारण परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"
इससे पहले राज्य सरकार के फैसले का मराठों ने स्वागत किया, लेकिन विभिन्न ओबीसी समूहों ने इसकी आलोचना की है, जिन्हें आशंका है कि इससे ओबीसी हिस्सेदारी में कटौती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अन्य मंत्रियों ने इसका दृढ़ता से खंडन किया है और कहा है कि ओबीसी हिस्सेदारी में कटौती नहीं होगी।
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