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ध्वनि प्रदूषण पर DPCC सख्त! अब दिल्ली में ज्यादा शोरगुल करना पड़ेगा महंगा, इतने लाख का लग सकता है जुर्माना

दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में बदलवा करते की घोषणा की है। ऐसे में अब देश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले को एक लाख रुपये तक का फाइन भरना पड़ेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राजधानी में स्मॉग और ध्वनि प्रदूषण को लेकर अब और सख्त हो गई है। दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में बदलवा करते की घोषणा की है। ऐसे में अब देश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले को एक लाख रुपये तक का फाइन भरना पड़ेगा।

नए नियम के मुताबिक निर्धारित समय के बाद किसी भी व्यक्ति ने पटाखे जलाने पर रिहायशी और कमर्शियल एरिया में 1,000 रुपये और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में पटाखा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आयोजक को आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10,000 रुपये और साइलेंट जोन में 20,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। यदि एक ही क्षेत्र में दूसरी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो जुर्माना राशि बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी जाएगी। यदि दो बार से अधिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा और क्षेत्र को संशोधित नियमों के अनुसार सील कर दिया जाएगा।

इसके अलावा डीपीसीसी ने जनरेटर सेटों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रस्तावों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है। संबंधित विभागों को नए नियमों को सख्ती से लागू करने और हर महीने इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सीएसई ने की दिल्ली-एनसीआर में 14 नए प्रदूषण हॉट स्पॉट्स की पहचान, स्थानीय प्रदूषण को बताया जिम्मेदारसीएसई ने की दिल्ली-एनसीआर में 14 नए प्रदूषण हॉट स्पॉट्स की पहचान, स्थानीय प्रदूषण को जिम्मेदार बताया

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