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पश्चिम बंगाल: मेनका गंभीर की विदेश यात्रा पर संशय बरकरार, कलकत्ता HC का सुनवाई से इनकार

न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि चूंकि गंभीर पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की नियमित पीठ में इसी तरह की याचिका दायर कर चुकी हैं, इसलिए अवकाश पीठ द्वारा मामले में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर अपनी मां से मिलने के लिए बैंकॉक जाना चाहती हैं लेकिन उनकी यात्रा अनिश्चित बनी हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की कलकत्ता उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने मामले को अदालत की नियमित पीठ के पास भेज दिया है, जिसका अर्थ है कि चल रहे त्योहारी सीजन बाद ही मामले की सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि चूंकि गंभीर पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की नियमित पीठ में इसी तरह की याचिका दायर कर चुकी हैं, इसलिए अवकाश पीठ द्वारा मामले में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

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17 अक्टूबर को, उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए बैंकॉक जाने की अनुमति के लिए एक अवकाश पीठ में एक आवेदन किया। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आधार पर अनुरोध का विरोध किया है कि अदालत की एक और एकल पीठ ने पहले ही इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

10 सितंबर की रात को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आव्रजन विभाग ने गंभीर को ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस के कारण थाई राजधानी के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी।

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इसके जवाब में उन्होंने जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच में जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की। ईडी ने गंभीर से 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी घोटाले की केंद्रीय एजेंसी की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी।

ईडी ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से भी पूछताछ की है।

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