हालात

पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, दिव्यांगता दस्तावेज पर सवाल!

खेडकर पर ओबीसी और दिव्यांग कोटे का सहारा लेकर यूपीएससी की परीक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया था।

पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट
पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट फोटोः IANS

विवादों में घिरीं पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किल बढ़ने वाली है। क्योंकि, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूजा खेडकर ने जो दिव्यांगता के दस्तावेज जमा कराए थे, वह जांच में फर्जी निकले हैं।

Published: undefined

सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान पूजा ने साल 2022 और 2023 में दो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए थे। बताया गया था कि यह प्रमाण पत्र उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर चिकित्सा प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की जांच में चिकित्सा प्राधिकरण ने कहा है कि यह उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। साथ ही पूजा खेडकर ने सर्टिफिकेट में नाम भी बदला था। प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने अपने सिविल सर्जन कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।

Published: undefined

इस दिव्यांगता प्रमाण को जारी करने वाले प्राधिकरण की तरफ से जवाब में यह भी कहा गया है कि विकलांगता प्रमाण पत्र के जाली और मनगढ़ंत होने की संभावना अधिक है। पूजा ने सिविल सर्विस की परीक्षा के दौरान दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इसलिए लगाया था। क्योंकि, यूपीएससी की परीक्षा में वह विशेष छूट पाना चाहती थी। यही वजह है दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की।

Published: undefined

बता दें कि पूजा खेडकर पर ओबीसी आरक्षण और दिव्यांग कोटे का सहारा लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया था। इससे पहले, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पूजा खेडकर द्वारा जमा कराए गए सभी कागजातों की जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए इस मामले की वस्तु स्थिति को समझना किसी भी मायने में उचित नहीं है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined