एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। पायलट पर एक्शन विमान नियम 1937 के नियम 141 और DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की गई है। साथ ही एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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एयर इंडिया पर DGCA ने क्यों की कार्रवाई?
दरअसल पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने और कंप्रोमाइज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद DGCA ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
नोटिस में डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा था कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा।
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अपनी शिकायत में पीड़ित महिला ने क्या कहा था?
पीड़ित महिला यात्री ने अपनी शिकायत में लिखा था, “मैं फ्लाइट पर अपनी बिजनेस क्लास यात्रा के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। यह मेरी अब तक की सबसे दर्दनाक उड़ान रही। उड़ान के दौरान, दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, लाइट बंद कर दी गई थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी नशे में धुत्त एक यात्री मेरी सीट पर आया और उसने पेशाब कर दी। एआई केबिन क्रू को इस घटना के बारे में जानकारी दी। क्रू ने सिर्फ कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पल दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।”
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कब हुई थी ये घटना?
न्यू यॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में 26 नवंबर को धुत शंकर मिश्रा नाम के व्यक्ति ने बिजनेस क्लास में बैठी 70 साल की महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को 7 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। घटना के 42 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार किया जा सका था। मुंबई का रहने वाला शंकर घटना के बाद से फरार था।
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