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मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

एडीआर ने 2019 की अपनी जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर कर निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की अपील की है कि सभी मतदान केंद्रों के ‘फॉर्म 17 सी भाग-प्रथम (रिकॉर्ड किए गए मत) की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां’ मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में वोटिंग आंकड़ा जारी करने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में वोटिंग आंकड़ा जारी करने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा फोटोः सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की उस याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान संपन्न होने के 48 घंटे के अंदर मतदान केंद्रवार मत प्रतिशत के आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मुद्दे पर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे बैठी। इससे पहले दिन में, वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ की ओर से मामले का उल्लेख किया और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

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मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि निर्वाचन आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए और इसे सात चरण के लोकसभा चुनाव के छठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान एक उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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पिछले हफ्ते एनजीओ ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की अपील की गई है कि सभी मतदान केंद्रों के ‘फॉर्म 17 सी भाग-प्रथम (रिकॉर्ड किए गए मत) की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां’ मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं।

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