दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस को यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगे की साजिश रचने के आरोप में दी गई है, जिसके तहत खालिद के खिलाफ कठोर आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
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53 लोगों की जान लेने वाले दिल्ली हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय ने पहले ही मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी और अब आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार द्वारा पुलिस को हरी झंडी देने से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए, दिल्ली पुलिस को अनुच्छेद 16,17,18 के तहत गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुमति की जरूरत थी।
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अनुमति मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अब अपने अनुपूरक आरोपपत्र में उमर खालिद का नाम दर्ज कर सकती है। दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ता पहले परमिशन मिली थी। अब दिल्ली पुलिस हिंसा मामले में बहुत जल्द उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी।
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बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इस बीच दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस की तरफ से न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी पर उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। हालांकि उमर खालिद के वकील ने कहा था कि पुलिस की जांच में खालिद ने हर तरह से सहयोग किया है। ऐसे में हिरासत बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है। अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में जेल में है।
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