दिल्ली के दुगलकाबाद के वन क्षेत्र में स्थित संत रविदास मंदिर, डीडीए द्वारा ढहाए जाने के बाद एक बार फिर से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार मंदिर के निर्माण के लिए 400 गज जमीन देगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंदिर की 400 वर्ग गज जमीन सरकार की ओर से बनाई जानेवाली समिति को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि यहां कोई भी व्यापारिक गतिविधि मंजूर नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के अंदर एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है, जो निर्माण की देखरेख करेगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह मंदिर के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ाएगी।
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इससे पहले 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में स्थित मंदिर निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त को डीडीए ने रविदास मंदिर ढहा दिया था। मंदिर ढहाए जाने के बाद इलाके में महालौ तनावपूर्ण हो गया था। गुरु रविदास के अनुयायियों ने डीडीए द्वारा की गई कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया था।
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