दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थाई समिति के मेयर, डिप्टी मेयर, 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 22 फरवरी को स्थगित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बहुत लंबे समय से टलता चला आ रहा मेयर चुनाव अब 22 फरवरी को संपन्न हो जाएगा और दिल्ली वासियों को उनका नया मेयर मिल पाएगा।
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गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद जिसमे मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के भीतर दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। अब 22 फरवरी को दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा।
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बता दें कि एमसीडी की अब तक हुई 3 बैठकों में (एल्डरमैन) मनोनीत पार्षदों के मताधिकार को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामे के चलते मेयर चुनाव नहीं हो सका। एमसीडी चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं दें। मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिया कि 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो, और अब 22 फरवरी को मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस का चुनाव होगा।
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