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दिल्ली पुलिस ने रामलीला आयोजक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप

उत्तरी जिला के डीसीपी सागर सिंह कलसी का कहना है कि लवकुश रामलीला के आयोजकों ने पुलिस को आश्वस्त किया था कि वह कोरोना के सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद हमने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला समिति के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। रामलीला कमेटी के खिलाफ कोरोना के नियमों में ढिलाई देने के लिए केस दर्ज किया गया है, क्योंकि इसमें मौजूद कई लोगों और आयोजकों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे।

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उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में लवकुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ धारा 188 (निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तरी जिला के डीसीपी सागर सिंह कलसी का कहना है कि लवकुश रामलीला के आयोजकों ने पुलिस को आश्वस्त किया था कि वह कोरोना के सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद हमने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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लवकुश रामलीला दिल्ली के लाल किले की सबसे बड़ी रामलीला है, जिसे कोविड के उचित व्यवहार के पालन की शर्त पर लगभग 400 व्यक्तियों के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा कहा गया था कि सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा और लोगों के प्रवेश और निकास के लिए अलग गेट होने चाहिए।

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दिल्ली में कोरोना के नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रामलीला और दशहरा के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति कोरोना के नियमों का पालन करने की शर्त पर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि पंडाल में दर्शकों की संख्या सीट के बराबर होनी चाहिए। प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होने चाहिए। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की संख्या कुल बैठने की क्षमता से अधिक ना हो और कोई स्टॉल या मेला नहीं लगाया जाएगा।

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