दिल्ली पुलिस ने साल 2019 में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कुछ गलत चालान काट लिए थे। मामला कोर्ट में जाने पर अब दिल्ली पुलिस चालान की रकम वापस करने की तैयारी में हैं। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि जिन लोगों ने 1 सितंबर से 10 अक्टूबर 2019 तक ओवरस्पीड का जुर्माना भरा है। उनके पैसे वापस किए जाएंगे।
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दरअसल करीब साढ़े तीन साल पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग के आरोप में मनमाने तरीके से कई चालान काटे थे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रति घंटा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने 60 किमी पर ओवरस्पीड बताकर गाड़ियों के चालान काट दिए थे।
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पवन प्रकाश पाठक नाम के एक शख्स ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस की मनममानी को चुनौती दी थी। इसमें दिल्ली पुलिस से चालान वापस लेने की मांग की गई थी। पहले इस मामले में पुलिस ने काटे गए चालान रद्द कर दिए थे। इसके बाद मामला उठा कि जिन लोगों ने जुर्माना भर दिया है उनके लिए क्या होगा। इसके लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।
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कोर्ट में सवाल होने पर पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हलफनामा दाखिल किया और उसमें माना कि गलती हुई है और अब जिन्होने जुर्माना भर दिया है उनके पैसे वापस होंगे। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रिफंड के तरीके पर मजर रखने के लिए एख सिस्टम बनाया जाएगा। ताकि जुर्माना भर चुके लोगों के पैसे वापस लौटाए जा सकें। फिलहाल दिल्ली पुलिस के रुख से उम्मीद जताई जा रही है कि पैसे लौटा दिए जाएंगे।
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बता दें कि मेरठ एक्सप्रेसवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गाड़ियों के लिए अधिकतम गतिसीमा 70 किलोमीटर तय की थी। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 60 किलोमीटर को अधिकतम सीमा मानकर कैमरों के जरिये कई वाहनों के चालान काट दिए थे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
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