आईआरसीटीसी टेंडर मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लालू यादव को यह जमानत सीबीआई की ओर से दायर केस में मिली है। सुनवाई के लिए लालू यादव वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरीए पेश हुए। बता दें कि लालू यादव की तरफ से नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया था।
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वहीं इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े एक और मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
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इस मामले में आज बिहार की पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में इनके साथ आरजेडी सांसद मनोज झा और राजन तिवारी भी मौजूद थे। इस सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए गए।
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकता है। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी।
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बता दें कि यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं। इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली। एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
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