चुनावी हलफनामा में गलत जानकारी देने को लेकर बीजेपी के दो सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उस याचिका पर जवाब तलब किया है, जिसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक, हर्षवर्धन पर आरोप लगा है कि उन्होंने द्वारका में अपनी पत्नी द्वारा खरीदे गए आवासीय अपार्टमेंट की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दिया था। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
Published: 11 Jul 2019, 4:30 PM IST
याचिका दायर कर एक शख्स ने आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना होता है।
Published: 11 Jul 2019, 4:30 PM IST
दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान बीजेपी सांसद और चुनाव आयोग को अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में नामांकन के दौरान हंसराज हंस द्वारा दी गई सभी जानकारियों के रिकॉर्ड देने को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिया है।
Published: 11 Jul 2019, 4:30 PM IST
बता दें कि सांसद हंसराज हंस की जीत के बाद उनके खिलाफ खड़े कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में हंसराज हंस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र में गलत जानकारियां दीं थीं।
Published: 11 Jul 2019, 4:30 PM IST
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Published: 11 Jul 2019, 4:30 PM IST