जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस की सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इन सोशल साइट्स को नोटिस जारी कर पूछा है कि कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की गई? इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
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कठुआ गैंगेरेप केस में पीड़िता का नाम उजागर करने को लेकर कोर्ट काफी गंभीर है। कई सोशल साइट्स पर पीड़िता का नाम उजागर किया गया था। यहां तक कि मृत पीड़िता की तस्वीर को कई जगहों पर दिखाया गया था। इससे पहले भी कई न्यूज वेबसाइट और टीवी चैनलों को पीड़िता का नाम और फोटो दिखाने के आरोप में जुर्माना लगाया जा चुका है।
10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद 17 जनवरी को उसका शव गांव के ही नजदीक जंगल से बरामद हुआ था। 10 अप्रैल को पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट के मुताबिक, बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अब इस मामले का रोजाना ट्रायल किया जाएगा और बंद कमरे में सुनवाई की जाएगी।
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