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दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में 4 साल बाद दो आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में किया मंजूर

लंबी न्यायिक हिरासत, आरोप पत्र दाखिल करने में देरी और लंबित अभियोजन साक्ष्य के कारण आरिफ और कुरेशी की जमानत मिली। वहींं गंभीर अपराधों में मुस्तकीम की कथित संलिप्तता और आरोपों की गंभीरता के कारण अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में 4 साल बाद दो आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में किया मंजूर
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में 4 साल बाद दो आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में किया मंजूर फोटोः IANS

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान राहुल सोलंकी की मौत के मामले में मार्च 2020 से बंद आरिफ और अनीश कुरैशी को सोमवार को मुकदमे की लंबी अवधि को देखते हुए जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मुकदमे की लंबी अवधि और आरिफ और अनीश कुरैशी को सुनियोजित हत्या से जोड़ने वाले सबूतों के अभाव पर गौर करते हुए उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार, सोलंकी पर गोली चलाने के आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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इस मामले (2020 की एफआईआर 75) में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149, 147, 148, 436, 120 और 34 के तहत आरोप शामिल हैं। यह देखते हुए कि आवेदक एक सभा में भागीदार थे, न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि केवल जुड़ाव का मतलब संभावित हत्या का ज्ञान होना नहीं है।

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लंबी न्यायिक हिरासत, आरोप पत्र दाखिल करने और लंबित अभियोजन साक्ष्य ने आरिफ और कुरेशी को जमानत देने में योगदान दिया। इसके विपरीत, गंभीर अपराधों में मुस्तकीम की कथित संलिप्तता और आरोपों की गंभीरता के कारण अदालत ने कैद की अवधि बढ़ने के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आरोपों को देखा।

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