टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुहैब को बरी कर दिया है। सुहैब पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप था, जिसपर सुनवाई करते हुए निचली अदाल ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोप है कि सुहैब ने अपनी पत्नी अंजू को 18 साल पहले हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।
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दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट ने सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने सुहैब दोषी करार देते हुए कहा था कि सुहैब ने हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।
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टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से मशूहर होने वाले सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की साल 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनके शरीर पर कई चाकू के जख्म के निशान थे। सुहैब ने उस दौरान पुलिस को बताया था कि अंजू ने आत्महत्या की है। शुरुआत में अंजू की मौत को सुसाइड समझा गया था लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। इसके बाद सुहैब को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिसंबर, 2017 को इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
बता दें कि सुहैब इलियासी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्याल से पढ़ाई की है। उन्होंने साल 1989 में पत्राकारिता की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के दौरान ही सुहैब अंजू से मिले थे। जामिया में मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर से पढ़ाई पूरी करने के बाद सुहैब लंदन चले गए जहां उन्होंने साल 1991 में टीवी एशिया में काम किया। इसी बीच साल 1993 में सुहैब और अंजू ने स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। 1995 में पत्नी अंजू के साथ मिलकर सुहैब ने क्राइम शो बनाया जो बाद में काफी मशहूर हो गया।
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