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दिल्ली सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बनाने का किया ऐलान, कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद उठ रहे थे सवाल

दिल्ली सरकार में आतिशी ने एक बाड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर्स को चलाने के लिए होगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते दिनों रॉव आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी छात्रों की मौत का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सफाई दे रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज अवैध कोचिंग सेंटर्स के मुद्दे पर प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर हादसा क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया।

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आतिशी ने बताया हादसे के लिए कौन है जिम्मेदार

दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस से बात करते हुए कहा, "दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला-जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। इसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था। दूसरा-बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी, वो 100 फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया गया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

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कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बनाने का ऐलान

प्रसे से बात करते हुए आतिशी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर्स को चलाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट को बनाने में कई पक्ष शामिल होंगे। आतिशी ने कहा कि इस कानून में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन एक्ट होगा, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जोकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। शिक्षकों की क्या क्वालिफिकेशन है इसे स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को रेग्युलेट किया जाएगा। क्योंकि छात्रों की यह भी एक परेशानी सामने आई है कि बेइंतहा फीस यह कोचिंग सेंटर्स ले रहे हैं। चौथा इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। यह जो प्रॉसेस होगा, जिससे कोचिंग सेंटर्स रेग्युलेट होंगे वह वन टाइम प्रॉसेस नहीं होगा। रेगुलर कोचिंग सेंटर्स की जांच की जाएगी।

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कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट के लिए कमेटी का होगा गठन

आतिशी ने कहा कि  कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा दिल्ली के अलग-अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके छात्रों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ईमेल एड्रेस भी दिंगे, जिसपर  आम जनता अपनी फीडबैक दे सकेगी।

राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर की घटना पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, "हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और हम जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद हम उस नियम को दिल्ली विधानसभा में पारित करेंगे।"

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