दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शुक्रवार को पूरे भारत में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और नेल्लोर (तमिलनाडु) में छापेमारी की।
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की एक टीम भी तिहाड़ जेल का दौरा करने के लिए तैयार है। ईडी का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक एफआईआर के आधार पर है।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है। सीबीआई की एफआईआर में आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का जालसाजी) धाराएं लगाई गई हैं।
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सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए।
यह भी कहा कि सिसोदिया और कुछ शराब कारोबारी शराब लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ को लोक सेवकों को प्रबंधित करने और बदलने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।
आईएएनएस द्वारा एक्सेस की गई एफआईआर में कहा गया, "दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी) अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी) आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त (आबकारी) पंकज भटनागर ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाइसेंसधारियों को निविदा पोस्ट करने के लिए अनुचित लाभ देने के इरादे से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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