दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सीएम को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।
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केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। बता दें कि ED ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।
शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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