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दिल्ली: हाई कोर्ट से आप को बड़ा झटका, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा नहीं होगा, कोर्ट ने मेयर को दिया ये निर्देश

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें। दरअसल बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं।

फोटो - सोशल मीडिया
फोटो - सोशल मीडिया 

दिल्ली में निगम नगर निगम (एमसीडी) चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और आप दोनों पार्टियों के बीच सदन से लेकर अदालत तक जंग जारी है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव में जो मत डाले गए हैं, उन मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए।

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बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के ही तीन-तीन सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन मेयर गलत तरीके से फिर से चुनाव करवा रही हैं। इस चुनाव को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे पर बेईमानी करने के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ और हाथापाई भी हुई।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें। दरअसल बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। पार्टी पार्षद इसके खिलाफ दिल्ली हार्ईकोर्ट भी पहुंचे हैं। बीजेपी की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट अवैध घोषित कर दिया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया।

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वहीं इस पूरी घटना पर मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, “दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी को किसी भी वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। लेकिन इस प्रक्रिया के होने से पहले चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने एक शीट पर परिणाम तैयार किया। बाद में जब मैंने चेक किया तो मुझे एक वोट अवैध मिला। जब मैं उस वोट को अवैध घोषित कर रही थी तो बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया।”

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आपको बता दें कि शुक्रवार को जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य करार देते हुए दोबारा से वोटों की गिनती के आदेश दिए थे। फिर आम आदमी पार्टी की आपत्तियों के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद एमसीडी सदन में हंगामा हुआ। देखते-देखते यह हंगामा बड़ी झड़प में तब्दील हो गया। एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्षदों ने वोटिंग तो कर दी थी, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान हंगामा हो गया था। जिसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब पार्षदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दी है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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