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कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला

आरोप तय करने के आदेश पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गये हैं।

कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला
कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला फोटोः सोशल मीडिया

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग और आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का आदेश दिया।

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गये हैं।

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हाल ही में, अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें एक कथित घटना की तारीख 7 सितंबर, 2022 पर उनके ठिकाने से संबंधित सबूतों की आगे की जांच की मांग की गई थी। याचिका में कथित तौर पर घटना के समय विदेश में होने के उनके दावों की विस्तृत जांच की मांग की गई थी। आवेदन में यह भी मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पेश करे।

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दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि अनुरोध का समय रणनीतिक था और मामले को लम्बा खींचने का इरादा था। उन्होंने इस स्तर पर जांच को फिर से खोलने के संभावित कानूनी प्रभावों पर जोर दिया था। शिकायतकर्ताओं के वकील ने कार्यवाही में देरी करने की रणनीति के रूप में आवेदन की आलोचना की थी। उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेज पहले ही हासिल किये जाने चाहिए थे, जो अभियुक्तों के साक्ष्य के संचार से संबंधित है।

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