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कोर्ट ने केजरीवाल को निजी डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं दी, इंसुलिन की जरूरत पर एम्स से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ब्लड शुगर के इलाज के लिए अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से रोजाना 15 मिनट परामर्श की अनुमति मांगी थी। साथ ही कोर्ट ने इंसुलिन की जरूरत पर एम्स से मांगी रिपोर्ट है।

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कोर्ट ने केजरीवाल को निजी डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं दी, इंसुलिन की जरूरत पर एम्स से मांगी रिपोर्ट फोटोः IANS

दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मधुमेह की बीमारी और ब्लड शुगर के स्तर में जारी उतार-चढ़ाव के इलाज के लिए अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजाना 15 मिनट परामर्श की अनुमति मांगी थी। साथ ही कोर्ट ने उनके इंसुलिन की जरूरत पर एम्स से रिपोर्ट मांगी है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस बात पर जोर दिया कि आप नेता को न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। अदालत ने आदेश दिया कि यदि सीएम केजरीवाल को जेल में विशेष परामर्श की आवश्यकता है, तो जेल अधिकारी एम्स दिल्ली के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। यह मेडिकल बोर्ड सीएम केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं और उनके महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक आहार और व्यायाम योजना तैयार करेगा।

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न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस बीच, सीएम केजरीवाल अदालत के पहले के आदेश और अपने निजी डॉक्टर द्वारा दिए गए आहार चार्ट के अनुसार घर का बना खाना खा सकते हैं। इसके अलावा, अदालत ने मेडिकल पैनल से “जल्द से जल्द” अपनी रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या सीएम केजरीवाल को इंसुलिन देने की कोई आवश्यकता है।

पिछले सप्ताह, सीएम केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटा कर जेल अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि उनके ब्लड शुगर का स्तर गिरकर 46 हो गया था। उन्होंने यह निर्देश भी मांगा कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को डॉ. रविचंद्र राव के साथ वर्चुअल परामर्श में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

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सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल जमानत के लिए अपने शुगर के स्तर को बढ़ाने के लिए जानबूझकर जेल में आम आदि खा रहे थे। इसमें कहा गया है कि सीएम केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज होने के बावजूद जानबूझकर चीनी वाली चाय, केला, मिठाई, पूड़ी-आलू सब्जी आदि जैसी चीजों का नियमित रूप से सेवन कर रहे थे। अच्छी तरह से यह जानते हुए कि ऐसी वस्तुओं के सेवन से शुगर का स्तर बढ़ता है और यह एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि "चिकित्सा जरूरतों के आधार पर अदालत का रुख सहानुभूतिपूर्ण किया जा सके।"

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दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने ईडी पर उनके डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए आहार चार्ट को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और जानबूझकर शर्करा के स्तर को बढ़ाने के एजेंसी के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि वह सिर्फ जमानत पाने के लिए "लकवे" का जोखिम नहीं उठा सकते। कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार सीएम केजरीवाल जेल नंबर 2 में बंद हैं। वह 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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