मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन कई लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। राज्य में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से प्रवासी मजदूरों समेत अनेक लोगों की अपने घरों में वापसी हो रही है। इन लोगों को जहां सरकारी संस्थाओं की इमारतों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहीं कई को उनके घर पर ही क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उसके बाद भी यह बात सामने आई है कि कई लोग होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है। इससे संक्रमण के फैलाने की आशंका बनी हुई है।
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राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनसे सहमति (अंडर टेकिंग) ली जाए। इसके बाद भी जो लोग होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं उन पर पहली बार दो हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाए। इसके बाद दोबारा भी उल्लंघन करते हैं तो उसे तत्काल क्वोरंटाइन सेंटर भेजा जाए।
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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित हुए है। कोरोना प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश 6ठें नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 7,261 मामले समने आ चुके हैं। इनमें 3,021 मामले सक्रिय हैं और 3,927 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में आकर 313 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने आए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना के 3,182 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 1,526 केस सक्रिय हैं और 1,537 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अकेले इंदौर में कोरोना से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है।
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