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कोरोना का खतरा बढ़ा, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में मॉल्स, सिनेमा घर, क्लब 31 मार्च तक बंद

कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 11 जिलों में सिनेमा घर, मॉल्स, क्लब आदि को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।

फोटो : सोशल मीडिया
फोटो : सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, मॉल्स और क्लब आदि 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिन जिलों में यह आदेश भेजे गए हैं उनमें नोएडा, गाजियाबाद, आगरा लखनऊ आदि जिले हैं।शासन से यह आदेश में मिलने के बाद गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारियों ने सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और मॉल्स कल से 31 मार्च तक बंद रखने को कहा है।

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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजाम की समीक्षा रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये की। उन्होंने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिए कि लखनऊ, आगरा, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद के अलावा भारत-नेपाल सीमा के सात जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और क्लब अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिए जाएं।

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इसके अलावा जिन जिलों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल नहीं बंद किए जा रहे हैं, वहां सिनेमा व मल्टीप्लेक्स में प्रत्येक शो के बाद उसे विसंक्रमित किया जाए। आदेश जारी किए गए हैं कि मंडलायुक्त व जिलाधिकारी रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेन को विसंक्रमित करने के निर्देश दें। यात्रा कर लौटने वालों की स्क्रीनिंग की जाए। परिवहन निगम बसों व स्टेशनों को भी विसंक्रमित करें। सभी सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालय के अफसर यह सुनिश्चित करें कि विदेश यात्रा से लौटने वालों को 14 दिन क्वेरेंटाइन अवधि पूरा होने के बाद ही काम पर लौटने की इजाजत दें।

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