मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोशिश जारी है। कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। यही वजह है कि सरकार राज्य को 1 जून से अनलॉक किए जाने की घोषणा की है। कोरोना कर्फ्यू से लोगों को धीरे-धीरे राहत मिलेगी। राज्य में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू धीरे-धीरे खोला जाएगा। कौन-सी गतिविधि कब शुरू होगी, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह ग्राम, वार्ड, ब्लाक, नगर और जिला स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां तय करेंगी। अलग-अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक, अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी। यह भी स्थानीय स्तर पर ही तय होगा। जो जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं, वहां की गतिविधियां अलग होंगी। जहां संक्रमण फैला है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग से विचार करेगी।
Published: 27 May 2021, 7:39 AM IST
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कहा कि बीते रोज 70 हजार से अधिक टेस्ट हुए, जिनमें से पॉजिटिव केस केवल दो हजार 189 आए और सात हजार 846 व्यक्ति स्वस्थ हुए। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया है। रिकवरी रेट बढ़कर 93.39 प्रतिशत है। यह बात सही है कि 17 जिलों में आज 10 से कम केस आए लेकिन अभी भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों स्थानों पर लगातार 500 से अधिक पॉजिटिव केस आ रहे हैं। रतलाम, रीवा, अनूपपुर, सीधी आदि जिलों को भी सावधानी की जरूरत है। इन जिलों के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में सावधानी की जरूरत है।
Published: 27 May 2021, 7:39 AM IST
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "मध्यप्रदेश का मॉडल जन-भागीदारी का मॉडल है और इसी मॉडल के कारण संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। कोरोना कर्फ्यू अभी लागू है, पर यह अनंत काल तक लागू नहीं रह सकता। हमने तय किया है कि एक जून से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे। कोरोना का वायरस रहेगा अत अभी पूरी सावधानी से गतिविधियों का संचालन आवश्यक है। भीड़, मेले, ठेलों आयोजनों से अभी बचना होगा। यदि हमने यह नहीं किया तो संक्रमण को बढ़ने में देर नहीं लगेगी और हम फिर संकट में फंस जाएंगे।"
Published: 27 May 2021, 7:39 AM IST
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अगर बाजार खुलेंगे तो दुकानदार और ग्राहक के व्यवहार को तय करना होगा। संक्रमण एक से दूसरे में न फैले इसके लिए मास्क का उपयोग, दुकान के सामने गोले बनाने और उसके अनुशासन का अनुसरण आवश्यक होगा। भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए, इसलिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके साथ-साथ टेस्ट भी जारी रहेंगे।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: 27 May 2021, 7:39 AM IST
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Published: 27 May 2021, 7:39 AM IST