कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी नेता बी श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी नेता बी श्रीरामुलु के खिलाफ 2010 में किया गया एक स्टिंग जारी किया, जिसमें श्रीरामुलु माइनिंग के एक केस में अपने पक्ष में फैसले के लिए कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज को 160 करोड़ रुपये की पेशकश करते दिखे हैं।
शुक्रवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि बी श्रीरामुलु बीजेपी के टिकट पर कर्नाटक की दो सीटों मोलाकालमुरु और बादामी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि कन्नड़ मीडिया ने 10 मई (गुरुवार) को जो स्टिंग वीडियो जारी किया है, उसके आधार पर बी श्रीरामुलु के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को धारा 324 के तहत उसके अधिकारों के इस्तेमाल की अपील की है।
Published: undefined
कांग्रेस का आरोप है कि 40 मिनट के इस वीडियो में बी श्रीरामुलु और तीन अन्य लोग, जिनके नाम जी जनार्दन रेड्डी, कैप्टन रेड्डी और स्वामीजी हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन के दामाद के साथ बैठे दिख रहे हैं और जो बातचीत हो रही है उससे स्पष्ट होता है कि वे रेड्डी बंधुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कराने के लिए रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं।
Published: undefined
चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि श्रीरामुलु और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राज्य चुनाव आयोग के सीईओ ने इस वीडियो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्या यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? उन्होंने कहा कि श्रीरामुलु जहां से उम्मीदवार हैं, वहां चुनाव नहीं होना चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा, “उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की और इसी आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया था। यह अफसोस की बात है कि न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।”
Published: undefined
बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। गुरुवार को ही एक प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि इस तरह के फर्जी स्टिंग बाजार में बांटे जा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं और इस तरह के कई वीडियो हैं।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined