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रिहा होंगे ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और पति दीपक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- कानून के अनुसार नहीं है गिरफ्तारी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ़्तारी कानून के अनुसार नहीं है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जेल में बंद ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

रिहाई के आदेश देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोचर दंपती की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए।

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कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया है। आपको बता दें, ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने कोचर दंपती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इसी मामले में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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पूरा मामला आखिर है क्या?

आरोपों के मुताबिक ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये लोन दिया था। धूत ने 2012 में बैंक से वीडियोकॉन समूह को लोन मिलने के बाद न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी NRPL में करोड़ों रुपये का निवेश किया।

इस फर्म को धूत ने ICICI से ऋण मिलने के छह माह बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर शुरू किया था। एक शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। जनवरी 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। फरवरी 2019 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 

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