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समान नागरिक संहिता पर केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को दो टूक, कहा- कानून बनाने के लिए कोई नहीं दे सकता निर्देश

केंद्र ने कहा कि संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। किसी विशेष कानून को बनाने के लिए विधायिका को रिट जारी नहीं किया जा सकता है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत संसद को कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती है। मंत्रालय ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक अलग-अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना एक राष्ट्र की एकता का अपमान है और कानून होना या न होना एक नीतिगत निर्णय है और अदालत कार्यपालिका को कोई निर्देश नहीं दे सकती है।

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एक लिखित जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा, "यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका कानून की नजर में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ, तलाक के आधार पर विसंगतियों को दूर करने और समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भारत संघ के खिलाफ निर्देश की मांग रहा है।"

प्रतिक्रिया में आगे कहा गया, "यह कानून की एक तय स्थिति है, जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्णयों की एक सीरीज में कहा गया है कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत, संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। किसी विशेष कानून को बनाने के लिए विधायिका को रिट जारी नहीं किया जा सकता है।"

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मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर आई है, जिसमें विवाह तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की गई है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 14, 15, 21, 44, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के तलाक के आधार पर विसंगतियों को दूर करने और नागरिकों के लिए उन सभी को समान बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की।

मंत्रालय ने कहा कि यह लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्णय के लिए नीति का मामला है और इस संबंध में अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यह विधायिका के लिए कानून बनाने या नहीं बनाने का उसका अधिकार है। मंत्रालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक निर्देशक सिद्धांत है जिसमें राज्य को सभी नागरिकों के लिए यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, और अनुच्छेद 44 के पीछे का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करना है।

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अनुच्छेद 44 के संदर्भ में, मंत्रालय ने कहा, "यह अनुच्छेद इस अवधारणा पर आधारित है कि विरासत, संपत्ति का अधिकार, विवाह, तलाक, नाबालिग बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण और उत्तराधिकार आदि के मामले में सामान्य कानून होगा। अनुच्छेद 44 धर्म को सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानून से अलग करता है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते है, जो देश की एकता का अपमान है।

मंत्रालय ने अदालत को आश्वासन दिया गया कि वह इस मामले से अवगत है और 21वें लॉ कमिशन ने कई स्टेकहॉल्डर्स से अभ्यावेदन आमंत्रित करके इस पर विस्तृत जानकारी एकत्रित की है। हालांकि, अगस्त 2018 में आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया और मामले को 22वें विधि आयोग के समक्ष रखा जाना था। मंत्रालय ने कहा कि जब भी इस मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इसकी जांच करेगी।

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