केंद्र सरकार ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच न्यूनतम 84 दिनों की अनिवार्यता कुछ श्रेणी के लोगों के लिए खत्म कर दी है। सरकार ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की खुराकों को लेकर नई एसओपी यानी नियम जारी किए। इसके तहत विदेश जाने वाले लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच अनिवार्य 84 दिनों के नियम से छूट दी गई है।
सरकार ने इन श्रेणियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल ऐसे लोगों को ही कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन से पहले दी जा सकती है जो इन श्रेणियों में आते हैं:
ऐसे विद्याथी, जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना है
ऐसे लोग जिन्हें नौकरी के लिए विदेश जाना है।
टोक्यो ओलिंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ
Published: undefined
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी दिशा निर्देश में कहा कि ऐसे लोग जिन्हें निर्धारित समय से पहले कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी उनका कोविन सर्टिफिकेट पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। लेकिन यह सुविधा इस साल 31 अगस्त तक ही मिलेगी। लेकिन इस श्रेणी के लोगों के लिए भी दो खुराकों के बीच कम से कम 28 दिन यानी चार सप्ताह का अंतराल होना जरूरी है। बाकी आम लोगों के लिए कोविशील्ड की दो डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह के अंतराल का नियम जारी रहेगा।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined