भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गूगल पर आरोप है कि उसने अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया है। सीसीआई ने 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है।
सीसीआई ने गूगल को जुर्माने की राशि 60 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है। आयोग के मुताबिक, कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के 5 फीसदी के बराबर है, जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है।
सीसीआई ने कहा कि गूगल ने इस मामले में जो जवाब दिया, उसपर गंभीरता से विचार करने के बाद ही यह जुर्माना लगाया गया है। आयोग का यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत पर आया है। हालांकि, सीसीआई ने गूगल को स्पेशलाइज्ड सर्च डिजाइन (वन बॉक्स), एडवर्ड्स, ऑनलाइन इंटरमिडिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में किसी तरह के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया।
सीसीआई के फैसले पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा, “कंपनी हमेशा अपने उपयोगकर्ताओं के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करती आई है। सीसीआई द्वारा चिह्नित इन चिंताओं पर हम समीक्षा कर रहे हैं।”
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