केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व बारत प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के दिल्ली कोर्ट के निर्देश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से इनकार कर दिया है। अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से इनकार करते हुए सीबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे पहले ही मामले में संशोधन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान मामले की सुनवाई कर रहे थे। विदेश जाने से रोकने वाले सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने वाली अदालत से राहत पाने वाले आकार पटेल ने शुक्रवार को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्हें उनके प्रति एक अनुकूल आदेश के बावजूद हवाई अड्डे पर दूसरी बार रोका गया। उन्होंने घटना के संबंध में जांच अधिकारी को तलब करने के लिए अदालत से निर्देश देने की भी मांग की।
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इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने सीबीआई निदेशक से लिखित माफी की मांग भी की थी। इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि एजेंसी की ओर से सीबीआई निदेशक आकार पटेल से लिखित में माफी मांगेंगे और सर्कुलर वापस लेते हुए अपनी चूक को स्वीकार करेंगे। माफी न केवल उनके घावों को भरेगी बल्कि इस प्रमुख संस्थान में जनता के विश्वास को बनाए रखेगी।
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अदालत ने पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर की दलीलों को स्वीकार किया, जिन्होंने तर्क दिया था कि परिपत्र बिना किसी प्रक्रिया के जारी किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने लेखक के मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल द्वारा जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है।
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पत्रकार और लेखक आकार पटेल अमेरिका जाने की तैयारी में थे, जब उन्हें एफसीआरए (विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बुधवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था। पटेल ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विषयों पर काम किया था और एक रिपोर्ट 'राइट्स एंड रॉन्ग' प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही वे भारत और पाकिस्तान में प्रकाशनों के लिए कॉलम भी लिखते रहे हैं।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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