केंद्र सरकार बिटक्वाइन में निवेश करने वालों को लेकर लगातार कड़े संदेश दे रही है। सरकार बिटक्वाइन को पहले ही अवैध बता चुकी है। अब बिटक्वाइन में निवेश कर देश में जिन लोगों ने कमाई की है उनकी भी खैर नहीं है। बिटक्वाइन में निवेश कर कमाए गए पैसे पर टैक्स देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के प्रमुख सुशील चंद्रा ने कहा, “बिटक्वाइन में निवेश कर कमाए गए पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों ने बिटक्वाइन में निवेश कर पैसे कमाए हैं, उनसे उनकी आमदनी का स्रोत पूछा जाएगा, और अगर उस पैसे पर टैक्स नहीं भरा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
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इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश करते हुए बिटक्वाइन को गैरकानूनी मुद्रा बताया था। इस बीच खबर यह भी है कि केंद्र सरकार आभासी मुद्रा के खिलाफ धनशोधन कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस कानून में 3 से 7 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि कुछ संशोधन वित्त विधेयक में शामिल किए गए हैं। इसमें आभासी मुद्रा से की गई कमाई देश के बाहर छिपाने पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है।
एक आंकड़े के मुताबिक नोटबंदी के बाद भारत में बिटक्वाइन में तेजी से निवेश बढ़ा था। विश्व में आभासी मुद्रा में होने वाले 10 लेनदेन में से 1 भारत का होता था। भारत में आभासी मुद्रा को अवैध घोषित किए जाने के बाद बिटक्वाइन की कीमतों में भारी कमी आई है। बिटक्वाइन को बजट घोषणा में गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद इसका मूल्य 9100 डॉलर पर आ गया। 18 दिसंबर को आभासी मुद्रा की कीमत 19511 डॉलर थी। जो 3 फरवरी को 8498 डॉलर रही।
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