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कैश-फॉर-क्वेरी मामला: ईडी ने महुआ मोइत्रा, हीरानंदानी के खिलाफ दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ईडी ने 27 मार्च को फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल नेत्री को तीसरा समन जारी किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। महुआ 19 फरवरी और 11 मार्च को भी पेश नहीं हुईं।

फोटो: सोशल मीडिया
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 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कैश-फॉर-क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में पहले से ही दर्ज सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लिया।

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इससे पहले ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया था।

ईडी ने 27 मार्च को फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल नेत्री को तीसरा समन जारी किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। महुआ 19 फरवरी और 11 मार्च को भी पेश नहीं हुईं।

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ईडी सूत्रों के अनुसार, महुआ को चल रही जांच से जुड़े विदेशी निवेश से संबंधित कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था।

महुआ मोइत्रा हीरानंदानी की ओर से लोकसभा में सवाल पूछने के बदले नकद पैसे लेने के आरोप को लेकर विवाद में फंस गई हैं।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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