बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के डायरेक्टर जनरल टेडरस एथानम गैब्रेसस के खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। इस परिवाद पत्र पर सुनवाई 16 जून को मुकर्रर की गई है।
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बेतिया व्यवहार न्यायाालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता मुराद अली ने दर्ज परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व से लेकर बेतिया जिले तक में कोरोना फैलाया है। मामले में अदालत ने सुनवाई में लिए 16 जून की तारीख तय की है।
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दायर परिवाद में अधिवक्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गवाह बनाया गया है। अधिवक्ता ने चीन के राष्ट्रपति पर दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में कोरोना फैलाने और डब्ल्यूएचओ के डीजी पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की बात छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 ,271, 302, 307, 500, 504 और 120 बी के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
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अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि चीन के राष्ट्रपति और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने साजिश रचकर पूरे विश्व में कोरोना वायरस को फैलाया है, जिसके कारण लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अधिवक्ता मुराद अली ने आरोप लगाने का स्रोत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न इलेक्ट्रनिक मीडिया से प्राप्त जानकारी को बताया है।
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