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Budget 2024: नए टैक्स रिजीम में आयकर दरों में थोड़ी राहत, लेकिन टीडीएस बढ़ाया

ओल्ड टैक्स रिजीम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 को पेश किया। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदला है। वहीं इसके टैक्स स्लैब्स को भी पहले से आसान बनाया है।

हालांकि सरकार से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है।

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सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, यानी अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। ये पहले की तरह ही है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था।

इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा आज बजट में टीडीएस 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का ऐलान किया गया, यानी वेतनभोगी के हाथ में अब हर महीने 4 फीसदी पैसा कम आएगा।

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क्या है 10 लाख रुपये इनकम में जीरो टैक्स का फॉर्मूला

ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने पर 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक ही इनकम ही जीरो टैक्स वाली होती है। दरअसल, पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा।

लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मानें तो अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। इसके अलावा होम लोन और मेडिकल पॉलिसी से भी आप टैक्स बचा सकते हैं।

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अगर आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा, मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री होगा, अगर आप सीनीयर सिटीजन हैं तो ये बचत 50 हजार रुपये तक की होती है, लेकिन आपकी उम्र 60 से कम हैं तो आप 25000 रुपये बचा सकते हैं। ऐसे में अब इनकम 5.50 लाख रुपए रह जाएगी। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट मिल सकती है, यानी अब इनकम 5 लाख रुपये रह जाएगी।

इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना होगा।

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