हालात

शिवसेना के उद्धव गुट को मिली शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इस फैसले को लेकर जहां ठाकरे गुट में खुशी की लहर है, एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की सत्ता में होने के बावजूद रैली के लिए गुट को अनुमति नहीं मिलना सीएम शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शिंदे गुट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

फाइल फोटोः सोशल मीडिया
फाइल फोटोः सोशल मीडिया 

महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर चल रही तनातनी का अंत हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमित दे दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि शिंदे गुट इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

Published: undefined

शिवसेना अपनी स्थापना के बाद से ही हर साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती आई है। पिछले दो साल कोरोना के कारण यह रैली नहीं हुई थी। वहीं इस साल महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल और शिवसेना में हुए विभाजन के बाद अपनी जमीन मजबूत करने में लगे उद्धव ठाकरे गुट ने 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने का ऐलान किया था। लेकिन इसी बीच शिवसेना के शिंदे गुट ने भी इस बार वहीं रैली करने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बीएमसी के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई।

Published: undefined

विवाद और टकराव की स्थिति को देखते हुए एक दिन पहले बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुट को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 से 6 अक्टूबर के बीच शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दे दी। इसके बाद शिवसेना अब शिवाजी पार्क में ही 5 अक्टूबर को दशहरा रैली का आयोजन कर सकेगी।

इसे भी पढ़ेंः शिवसेना का कोई गुट शिवाजी पार्क में नहीं करेगा दशहरा रैली, BMC ने उद्धव-शिंदे दोनों गुटों को नहीं दी इजाजत

Published: undefined

हालांकि उद्धव गुट के पक्ष में फैसला सुनाने के साथ ही हाई कोर्ट ने रैली को लेकर कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने ठाकरे गुट से कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। साथ ही पुलिस को रैली के दौरान वीडियो रिकार्डिंग करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर रैली में कुछ गलत होता है तो बाद में कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Published: undefined

इस फैसले को लेकर जहां ठाकरे गुट में खुशी की लहर है और उसके नेता इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की सत्ता में होने के बावजूद रैली के लिए गुट के दल को अनुमति नहीं मिला सीएम शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि खबर है कि शिंदे गुट हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined