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बोधगया ब्लास्ट केस: सभी आरोपी दोषी करार, 31 मई को सुनायी जायेगी सजा 

बिहार के बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। 31 मई को सजा पर सुनवाई होगी।

सोशल मीडिया 
सोशल मीडिया  बोधगया सीरियल ब्लास्ट की तस्वीर (फाइल फोटो)

बिहार के बोधगया में ब्लास्ट में सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में 31 मई को सजा पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला 25 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस सीरियल ब्लास्ट का मुखिया हैदर अली था। इनके साथ इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी हैं। ये सभी बेउर जेल के बंद है।

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एनआईए ने बोधगया ब्लास्ट मामले में 6 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। छठा आरोपी नाबालिग था। इस कारण उसके मुकदमे को ट्रायल के लिए गायघाट स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया था। वहां से उसे बोधगया और गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 3-3 वर्ष की सजा हो चुकी है।

7 जुलाई 2013 की सुबह बोधगया में एक के बाद एक 9 बम धमाके हुए थे और तीन अलग-अलग जगहों से जिंदा बम भी बरामद किया गया था। यह धमाके महज 30 मिनट के भीतर किए गए थे। इन घटनाओं में दो भिक्षु घायल हो गए थे। सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 90 गवाहों को पेश किया। एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों पर 3 जून 2014 को चार्जशीट फाइल किया था। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मे भी ये सभी आरोपी हैं।

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