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BMW ‘हिट-एंड-रन’ मामला: कोर्ट ने शिवसेना नेता राजेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

‘हिट-एंड-रन’ मामले में शिवसेना नेता (शिंदे गुट) को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनके चालक को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले में शिवसेना नेता (शिंदे गुट) राजेश शाह को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दुर्घटना के समय उनका बेटा कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था जो फरार है।

पुलिस ने बताया कि शिवसेना नेता (शिंदे गुट) का बेटा मिहिर शाह (24) कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जिसने रविवार सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर सवार कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई, वहीं उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

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मामले में शाह का ड्राइवर राजर्षि बिदावत भी आरोपी है। उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीवरी अदालत) एस पी भोसले ने मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कार के मालिक राजेश शाह हैं और दुर्घटना के समय बिदावत कार में मिहिर के साथ था। दोनों को दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में मदद करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तीनों पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

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हालांकि, अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) राजेश शाह पर लागू नहीं होती। शाह पालघर जिले में सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता हैं।

अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनके चालक को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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मिहिर अब भी फरार है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए छह दल बनाए हैं। मिहिर को विदेश भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है।

कावेरी नखवा रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थीं, तभी बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी।

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