काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट से अभिनेता सलमान खान को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में अगर सलमान खान पेश नहीं हुए तो उनकी बेल रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि सलमान खान के 5 साल की सजा के विरोध में सजा माफी को लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई।
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सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सलमान कोर्ट में पेश हों, अगली पेशी पर पेश करे सलमान को नहीं तो जमानत खारिज की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली पेशी में भी सलमान खान के वकील ने यह सुनिश्चत किया था कि अगली सुनवाई में वे पेश होंगे। इसके बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने किसी से बात नहीं की और सीधे बाहर निकल गए।
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साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग जोधपुर में चल रही थी। इस दौरान कांकाणी गांव के बॉर्डर पर दो काले हिरणों का शिकार हुआ था। काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान और सह कलाकार सैफ अली खान और नीलम, सोनाली और तब्बू पर लगा था। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सीजेएम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। जबकि उनके सहयोगी कालाकार सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बू को कोर्ट ने संदेह के लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था।
इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला और सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।
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