काला हिरण शिकार मामले में दोषी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ जोधपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है।
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5 अप्रैल को इस मामले में तत्कालीन जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। वे 7 अप्रैल तक जेल में रहे थे। 7 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने सलमान को सुनाई गई 5 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। जबकि इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सलमान खान 6 मई को जोधपुर पहुंचे थे। मुंबई से जोधपुर पहुंचे सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी और बॉडीगार्ड शेरा भी आए थे।
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ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं। सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान खान पर कुल चार केस दर्ज थे और तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं।
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